न्यायलय परिसर में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा
कानपुर (का ० उ ० सम्पादन)। अपर जिला जज एवं सुरक्षा समिति के सदस्य रविन्द्र कुमार द्वितीय ने जनपद बिजनौर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायलय के अंदर अभियुक्त की ह्त्या होने के उपरान्त मा उच्च न्यायलय, इलाहबाद, द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए लोक हित वाद संख्या 2436 / 2019 में पारित आदेश के अनुक्रम में दिनांक 22 जनवरी 2020 को जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में सायं 4 बजे सुरक्षा समिति के साथ-साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्यामजी श्रीवास्तव व लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री वीर बहादुर सिंह बैठक की। मा उच्च न्यायलय के आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायलय कानपुर में कार्यरत अधिवक्ताओं का अधिवक्ता रोल व उनके मुंशियों का मुंशी रोल बनना है तथा अधिवक्ताओं और मुंशियों का पहचान पात्र भी बनना है जिसकी फीस रु 100 प्रति पहचान पत्र है। न्यायलय परिसर में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन पुलिस वाले अगर ऑन ड्यूटी अथवा अभियुक्तों को लेकर आते हैं तो उनको नियम से छूट होगी। वादकारियों के लिए गेट पास की प्रक्रिया जारी है। यह समस्त कार्यवाही न्यायलय परिसर में सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु की जा रही है और बार के पदाधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया।