अवैध कब्जे के मामले में एसआईटी जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने लिया कार्यवाही का निर्णय
> सोनभद्र के ग्राम उम्भा की जमीनों पर धोखाधड़ी करके अवैघ कब्जा के संबंध में की गयी शिकायत पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर शासन स्तर पर लिया गया कार्यवाही का निर्णय।
> शासन द्वारा लिया गया 1 करोड़ रुपय मय ब्याज के नियमानुसार वसूली का निर्णय।
लखनऊ (मीडिया सेल गृह विभाग)। अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीष कुमार अवस्थी ने आज यहां बताया कि जनपद सोनभद्र की तहसील तथा थाना घोरावल स्थित ग्राम उम्भा की जमीनों पर धोखाधड़ी करके अवैघ कब्जा आदि करने के संबंध में की गयी शिकायत पर एसआईटी उत्तर प्रदेष लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच रिपोर्ट पर शासन स्तर पर समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर दोषी पाये गये कार्मिकों के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्णय लिये गये है। श्री अवस्थी ने बताया कि श्रीमती आशा मिश्रा पत्नी श्री प्रभात मिश्रा 2-श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन उपजिलाधिकारी राबर्ट्सगंज 3-श्री जयचन्द सिंह, तत्कालीन तहसीलदार राबर्ट्सगंज 4-श्री राजकुमार तत्कालीन सहायक अभिलेख अधिकारी ओबरा, सोनभद्र 5-निरीक्षक श्री मूलचन्द चैरसिया पुत्र श्री जगन्नाथ चैरसिया 6- निरीक्षक श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री धनमान सिंह 7-उप निरीक्षक श्री पद्मकान्त तिवारी पुत्र स्व0 परशुराम तिवारी 8- श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री मूलचन्द्र हाल पद नियुक्त तहसीलदार घोरावल जनपद सोनभद्र 9-श्री अखिलेश मिश्रा पुत्र श्री वंश नारायण मिश्रा हाल नियुक्ति आशुलिपिक कार्यालय उप जिलाधिकारी, घोरावल, सोनभद्र 10-श्री कोमल सिंह पुत्र स्व0 रामधनी सिंह, 11- श्रीमती ममता सिंह पत्नी कोमल सिंह 12- श्री राज कुमार सिंह पुत्र देवदत्त सिंह 13-श्री शिवकुमार सिंह पुत्र निधिदत्त सिंह 14-श्री यज्ञदत्त सिंह पुत्र स्व0 श्याम बिहारी सिंह 15- श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्याम बिहारी सिंह 16- श्री विवेक सिंह पुत्र श्री कोमल सिंह 17- श्री अनुप कुमार सिंह पुत्र श्री देवदत्त सिंह 18- श्री गणेश सिंह पुत्र श्री देवदत्त सिंह 19- सुश्री शिवानी सिंह पुत्री यज्ञदत्त सिंह 20- सुश्री ऊषा कुमारी पुत्री श्री अनूपलाल 21-श्री विमलेश कुमार सिंह पुत्र धनुषधारी सिंह 22-श्रीमती सुभराजी पत्नी स्व0 श्याम बिहारी के विरूद्व धारा-120बी सपठित धारा-420 भादवि व धारा 13(क) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त कार्मिकों केे विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह ने यह भी बताया कि श्री अंकित अग्रवाल, तत्कालीन जिलाधिकारी, सोनभद्र 2-अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार दीक्षित पुत्र श्री जे0के0 दीक्षित 3- उपजिलाधिकारी श्री विजय प्रकाश तिवारी पुत्र श्री केशव प्रसाद तिवारी 4- से0नि0 पुलिस उपाधीक्षक श्री विवेकानन्द तिवारी पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी 5-पुलिस उपाधीक्षक श्री राहुल मिश्रा पुत्र स्व0 श्री चन्द्र कान्त मिश्रा 6- पुलिस उपाधीक्षक श्री अभिषेक कुमार सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह 7-डा0 कृष्ण गोपाल सिंह तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, सोनभद्र 8-निरीक्षक श्री शिव कुमार मिश्र पुत्र श्री रामपाल मिश्र 9- निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार मिश्र 10-निरीक्षक श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व0 राम नारायण सिंह 11- उप निरीक्षक श्री लल्लन प्रसाद यादव पुत्र स्व0 दुखी यादव 12- मुख्य आरक्षी श्री मदन कुमार सिंह पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह 13- मुख्य आरक्षी सुधाकर यादव 14- मुख्य आरक्षी कन्हैया यादव 15-आरक्षी प्रमोद प्रताप सिंह 16-आरक्षी श्री शशिकान्त बेनवंशी पुत्र श्री हवलदार बेनवंशी 17- सी0पी0 1250 श्री सत्यजीत यादव पुत्र स्व0 कान्ता प्रसाद यादव 18- श्री राम जी प्रसाद पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद 19-श्री राजेश पाण्डेय कम्प्यूटर आपरेटर पुत्र श्री राम विलास पाण्डेय 20-श्री अतुल दूबे, तत्कालीन अहलमद फौजदारी कार्यालय तहसीलदार घोरावल, सोनभद्र 21-श्री विजय कुमार अग्रवाल, वर्तमान सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, वाराणसी के विरूद्व किसी आपराधिक कृत्य का साक्ष्य विवेचना से नहीं पाया गया, परन्तु इनके विरूद्व पदीय कर्तव्यों, दायित्वों का निर्वहन न करने तथा उदासीनता बरतने के साक्ष्य पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। श्रीमती आशा मिश्रा द्वारा जमीन बिक्री कर रूपये 50,00,064/- तथा श्रीमती विनीता शर्मा उर्फ किरन कुमारी द्वारा जमीन बिक्री कर रूपये 59,89,962/- अर्थात कुल रूपये 1,09,90,026 (एक करोड नौ लाख नब्बे हजार छब्बीस रूपये मात्र) का लाभ अर्जित किया गया है। इस धनराशि को श्रीमती आशा मिश्रा व श्रीमती विनीता शर्मा उर्फ किरन कुमारी से मय ब्याज के नियमानुसार वसूली किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।