कोरोना वायरस से बचाव हेतु रेलवे स्टेशन पर आने से बचें
卐 कोविड-19 के दृष्टिगत रेल टिकट के रिफंड नियमों में परिवर्तन।
नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा कोविड- 19 के संबंध में भीड़ - भाड़ से बचाव एवं समाज में व्यक्तियों के आपस में दूरी बनाए रखने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत भारतीय रेलवे द्वारा पीआरएस काउंटर द्वारा जारी टिकटों की धन वापसी में छूट प्रदान की गई है। यह छूट 21 मार्च - 15 अप्रैल 2020 तक की यात्रा अवधि के लिए है। ई-टिकट के लिए सभी नियम समान हैं क्योंकि यात्री को टिकट वापसी के लिए स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। यात्रियों से अनुरोध है कि रेलवे द्वारा प्रदान की गई विशेष सुविधा का लाभ उठाएं और कोरोना वायरस से बचाव हेतु रेलवे स्टेशन पर आने से बचें।
छूट का विवरण इस प्रकार है-
1) रेलवे द्वारा 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 के मध्य जो गाड़ियां निरस्त की गई हैं, उनके लिये नियम इस प्रकार हैं-
2) यात्रा की तारीख से 45 दिनों तक टिकट जमा करने पर रिफंड लिया जा सकता है। ( वर्तमान नियम 3 दिन / 72 घंटे के स्थान पर)
3) यदि ट्रेन रद्द नहीं हुई और यात्री यात्रा नहीं करना चाहता।
4) टीडीआर (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर (मौजूदा 3 दिनों के नियम के स्थान पर) टिकट जमा किया जा सकता है।
5) टीडीआर को सीसीओ / सीसीएम दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, ट्रेन चार्ट के सत्यापन के लिए टीडीआर दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर (10 दिनों के मौजूदा नियम के स्थान पर ) धनवापसी हो सकती है।
6) जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर (वर्तमान नियम ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय के स्थान पर) काउंटर पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।