कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन जारी किए जाएंगे ईपास : मुख्य सचिव
> चेकिंग के दौरान ईपास का सत्यापन क्यू आर कोड के माध्यम से पुलिसकर्मियों द्वारा कराया जाये सुनिश्चित : मुख्य सचिव
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ईपास ऑनलाइन जारी किए जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को परिपत्र के माध्यम से आवश्यक निर्देश देते हुये कहा कि देश में घोषित लॉकडाउन की अवधि में सरकार द्वारा ऑनलाइन ईपास जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था मुख्यतः सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए जारी करने हेतु निर्मित की गई है। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही ईपास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नहीं हो रही हो तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है। मुख्य सचिव ने यह निर्देश गुरूवार को लोक भवन स्थित अपने कार्यालय से परिपत्र के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि आवेदक http://164.100.68.164/upepass2 लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर ईपास प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ईपास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्राविधान किया गया है जिसमें एक संस्थान, आवेदक सहित अधिकतम 05 कार्मिकों हेतु पास का आवेदन कर सकेगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण / सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा आवेदनों को परीक्षणोपरान्त स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत किए गए आवेदनों हेतु ईपास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे जिनको आवेदक द्वारा उन्हें प्राप्त एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड / प्रिण्ट कर उपयोग किया जा सकेगा तथा ePass की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। श्री तिवारी ने परिपत्र के माध्यम से यह भी निर्देश दिये कि ईपास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ईपास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा- आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि प्रस्तुत करना अनवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जनपद की सीमा के अंतर्गत मान्य ईपास जारी करने हेतु जनपद के उपजिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ईपास जारी करने हेतु जनपद के अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। मुख्य सचिव ने परिपत्र के माध्यम से यह भी निर्देश दिये कि संस्थानों हेतु जारी ईपास लॉकडाउन की अवधि तक वैद्य होंगे, जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय ईपास की वैधता 01 दिवस की होगी एवं अंतर्जनपदीय पास की वैधता 02 दिन की होगी। उन्होंने परिपत्र जारी कर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि चेकिंग के दौरान ईपास का सत्यापन क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिसकर्मियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने ने यह भी निर्देश दिये हैं कि ईपास मात्र अत्यावश्यक एवं लॉकडाउन की अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निराकरण हेतु ही निर्गत किए जाएं तथा लॉकडाउन की स्थिति में संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए ईपास जारी किए जाने में सावधानी बरती जाये। उन्होंने कहा कि जनपद लखनऊ के स्तर पर पूरे प्रदेश के लिए विशिष्ट मामलों में प्रदेश स्तरीय पास जारी किया जाएगा। श्री तिवारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए पास भी मान्य रहेंगे, परन्तु दिनांक 02.04.2020 की सायं 06:00 बजे से नए पास उपरोक्त प्रक्रिया से ही जारी किए जायें।