उ प्र लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश के अंतर्गत उ प्र लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली, 2020 अनुमोदित
> राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार 6 मई को उनके सरकारी आवास पर सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें उ प्र लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली, 2020 अनुमोदित हुई। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020 की धारा 26 के प्राविधानों के अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली, 2020 को अनुमोदित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020 की धारा 26 में यह प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। इस नियमावली में हड़ताल, बन्द, दंगों, तत्सम्बन्धी लोक अशान्ति तथा प्रतिवादों के दौरान लोक तथा निजी सम्पत्ति की क्षतियों की वसूली करने और जुर्माना अधिरोपित करने तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में हुई क्षतियों का अनुसंधान करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने तथा तत्सम्बन्धी प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु नियम बनाए गए हैं। इस नियमावली के नियम 9 में दावा अधिकरण का गठन, नियम 27 में दावा याचिका, नियम 33 में दावों की सुनवाई, नियम 43 में प्रतिकर की धनराशि विनिश्चित करने के नियम और अधिकरण द्वारा विनिश्चित की गई क्षतियों की धनराशि की वसूली का विधान किया गया है।