इस साल दिसंबर तक बढ़ गई मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता
नई दिल्ली (पी आई बी)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस वर्ष 30 मार्च और 9 जून को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के बारे में मंत्रालय ने इससे पहले सलाह जारी की थी। यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य की वैधता संबंधित दस्तावेज़ को 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जा सकता है। देश भर में कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्थितियों के कारण अभी भी जारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इसने आगे सलाह दी है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों की वैधता, जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं हो सकता है या होने की संभावना नहीं है और जो 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गया था या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगा, उसी को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जा सकता है। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि ऐसे दस्तावेजों को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस कदम से परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में नागरिकों की मदद करना है।