किशोर अपचारियों को प्ली बार्गेनिंग का लाभ उठाने हेतु किया गया प्रेरित
उ. प्र.मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में किया जागरुक
राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, जखा याकूतगंज, फतेहगढ़ में विधिक जागरुकता शिविर में अपचारियों को जागरुक करते ए.सी.जे.एम. किशोर न्यायबोर्ड राजेन्द्र कुमार सिंह।
फर्रुखाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार 23 जून को विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन राजकीय सम्प्रेक्षण गृह जखा याकूतगंज फतेहगढ़ में जनपद न्यायाधीश चवन प्रकाश के निर्देशन में ए.सी.जे.एम. / प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड राजेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न किया गया, कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अचल प्रताप सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यकम के अवसर पर अध्यक्ष द्वारा किशोर अधिकारों, मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्त्यव्यों से अवगत कराया गया तथा बनाने की प्रेरणा दी गयी। किशोर अपचारियों को अपने समय का रादुपयोग करने के लिये प्रेरित किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद द्वारा किशोर अपचारियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गयी तथा उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार बताया गया। किशोर अपचारीगण को प्ली बार्गेनिंग की सम्पूर्ण प्रकिया से अवगत कराया गया तथा उसका लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया। किशोर अपचारीगण को स्त्री व पुरुष की समानता एवं नशे से दूर रहने के सम्बन्ध में बताया गया। उन्हें आपदा पीड़ित, कोविड पीड़ित एवं बच्चों के अधिकार से अवगत कराया गया एवं उ. प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 के सम्बन्ध में विस्तार से प्रकिया समझायी गयी कि 18 वर्ष से कम आयु के वे बच्चे जिन्होंने कोविड महामारी में अपने माता - पिता, माता - पिता में से कोई एक कमाऊ व्यक्ति अथवा माता - पिता के न होने की स्थिति में अपने संरक्षक को खोया है, वे उत्तर प्रदेश शासन से प्रति बच्चा चार हजार रुपये सहायता राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष की अनुमति से सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर सम्प्रेक्षण गृह के अधिकारी व कर्मचारीगण तथा किशोर अपचारीगण उपस्थित रहे।